प्रसूति के लिए आने वाली महिला का बैंक खाता नहीं खुला तो एएनएम की एक वेतन वृद्धि रोकी जायेगी

JHABUA ABHITAK



अमित शर्मा
झाबुआ शासन की प्रसुति सहायता योजना एवं भवन सह अन्य कर्मकार मण्डल योजना की प्रसुति सहायता का लाभ हितग्राही को देने के लिए महिला का बैंक खाता होना अनिवार्य है। प्रसूति के लिए अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व महिला का बैंक खाता खुलवाने का उत्तरदायित्व एएनएम का होगा। अस्पताल में प्रसूति के लिए आने वाली महिला का बैंक खाता नहीं खुला तो, एएनएम की एक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। अस्पताल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का आधार पंजीयन अस्पताल में ही किया जाएगा। कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये। बैठक में समयावधि पत्रो, जनसुनवाई जन शिकायत, सी.एम हेल्पलाइन की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनुराग चौधरी, एडीएम दिलीप कपसे , एसडीएम सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

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