अमित शर्मा ( झाबुआ अभी तक)
झाबुआ = राज्य शासन के निर्देशानुसार ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनके द्वारा विगत 03 माह से बिजली के बिलों का नियमित भुगतान नहीं करने से सरचार्ज अधिरोपित हुआ है, ऐसे उपभोक्ताओं को सरचार्ज की राशि में छूट देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी में समाधान योजना 2025-26 दो चरणों में लागू की गई है।
तत्संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री श्री डी.एस. राजपूत ने अवगत कराया है कि इस योजना के प्रथम चरण की अवधि 01 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर घरेलू एवं कृषि श्रेणी में अधिरोपित सरचार्ज पर 100 प्रतिशत एवं अधिकतम 06 किश्तों में भुगतान करने पर 70 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण की अवधि 01 जनवरी से 28 फरवरी तक एकमुश्त भुगतान करने पर 90 प्रतिशत एवं किश्तों में भुगतान करने पर 60 प्रतिशत अधिरोपित सरचार्ज की राशि पर छूट का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार व्यावसायिक, निम्नदाब औद्योगिक एवं उच्चदाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस समान अवधि में प्रथम चरण में कमशः 80 एवं 60 प्रतिशत तथा द्वितीय चरण में कमशः 70 एवं 50 प्रतिशत अधिरोपित सरचार्ज की राशि पर छूट का लाभ मिलेगा।
श्री राजपूत ने यह भी अवगत कराया कि बकायादार उपभोक्ता योजना की इस अवधि में कार्यालयीन दिवस में संबंधित वितरण केन्द्र पर उपस्थित होकर या कंपनी वेबसाईट www.mpwz.co.in पर विकल्प चयनित कर आवेदन कर सकते है।
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