अमित शर्मा (झाबुआ अभीतक)
झाबुआ = झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना द्वारा कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोकशांति को बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना संतुष्टि उपरांत संपूर्ण झाबुआ जिले की राजस्व सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत यह निम्नानुसार
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया:-
ज्ञात हो झाबुआ जिला गुजरात व राजस्थान की सीमा से लगा जिला है, जहाँ बड़ी संख्या में व्यक्तियों का बाहर से आवागमन होता रहता है। जिले में बाहरी व्यक्तियों की पुलिस द्वारा जांच करने पर इस प्रकार बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में निश्चित पता नहीं होने से जांच में कठिनाईयां उत्पन्न होती है।
आदेश में यह हे।====
1-किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जायें। इसके पूर्व मकान/दुकान किराये से न दिया जावें।
2-घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही उन्हें रखा जायें।
3-होटल/लॉज/धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिमाह थाने पर दी जावे।
5-ऑनलाईन शॉपिंग/होम डिलेवरी/कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं, की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये,
6-प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी एजेंसी द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये, उपरोक्त सभी की
जानकारी ओर साथ ही पहचान-पत्र की प्रति आवश्यक रूप से लिया जाये।
चूंकि यह आदेश आम जनता के हित का है व आम जनता को संबोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है।
उक्त आदेश 10 फरवरी 2025 से 10 मई 2025 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लघंन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

