अमीत शर्मा झाबुआ अभीतक
राकेश पोद्दार जिला प्रतिनिधि
झाबुआ। बिजली चोरी की रोकथाम के लिये इसके अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने की योजना को पुनरीक्षित किया गया है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। बिजली के अवैध उपयोग, चोरी के संबंध में कम्पनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कम्पनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जायेगा। सूचना प्राप्त करने के लिये एक मोबाईल एप्लीकेशन तैयार की जा रही है। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कम्पनी मुख्यालय से किया जायेगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जायेगी। प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जायेगी।