भगौरिया पर्व के दौरान शस्त्र एवं धारदार हथियार पर रहेगा प्रतिबंध

JHABUA ABHITAK

अमित शर्मा
झाबुआ- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी झाबुआ आशीष सक्सेना ने जिले में 6 मार्च से 12 मार्च 2017 तक होने वाले भगौरिया उत्सव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु संपूर्ण जिले में 6 से 12 मार्च तक भगौरिया पर्व के आयोजन के दौरान शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश ड्यूटीरत पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

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