जनपद पंचायत रानापुर के उपयंत्री को अर्थदण्ड से दंडित किया

JHABUA ABHITAK

अमित शर्मा
झाबुआ- मनरेगा‘‘ योजना के अंतर्गत समय पर मूल्यांकन न करना, जॉबकार्डधारी श्रमिकों को रोजगार न दिलाना, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र समय पर जारी न करना, वित्तिय वर्ष 2014-15 तक के कपिल धारा को समय पर पूर्ण न करने के कारण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-25 के प्रावधान के आधार पर जी.एस.अहरिवार म.गा.मनरेगा उपयंत्री जनपद पंचायत रानापुर पर कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें (0)

#buttons=(सहमत !) #days=(20)

हमारी वेबसाइट आपके अनुभव को बढ़ाने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है. यहाँ देखे
सहमत !