अमित शर्मा
झाबुआ- मनरेगा‘‘ योजना के अंतर्गत समय पर मूल्यांकन न करना, जॉबकार्डधारी श्रमिकों को रोजगार न दिलाना, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र समय पर जारी न करना, वित्तिय वर्ष 2014-15 तक के कपिल धारा को समय पर पूर्ण न करने के कारण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-25 के प्रावधान के आधार पर जी.एस.अहरिवार म.गा.मनरेगा उपयंत्री जनपद पंचायत रानापुर पर कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।