अमित शर्मा
झाबुआ - जनसाधारण के माध्यम से प्रभारी कलेक्टर को अनुराग चौधरी को अवगत कराया गया की
आने वाले दिनों में परीक्षाए आरम्भ होने वाली तथा नगर में शादी एव अन्य आयोजनों में अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाये जा रहे हे । परीक्षाओ के लिए पढाई को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने एक आदेश निकाला हे जिसके अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि रात्रि 10 बजें से प्रातः 6 बजें तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर प्रतिबंध रहेगा। प्रभारी कलेक्टर अनुराग चौधरी ने आदेश का पालन करवाने के लिए सभी एसडीएम को आदेशित किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति अथवा विवाह समारोह में रात्रि 10 बजें के बाद भी साउण्ड सिस्टम बजाया जाता है तो संबधित का साउण्ड सिस्टम जप्त कर लिया जाये।