जिला स्तरीय सर्तकता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक में "कलेक्टर" ने दिए निर्देश, 48 घण्टे के अंदर हितग्राही को पेंमेंट करे

JHABUA ABHITAK

अमित शर्मा
झाबुआ -अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरणों में राहत राशि का भुगतान संबंधित पीड़ित व्यक्ति को 48 घण्टे के अंदर करना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देश कलेक्टर आशीष सक्सेना ने जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक में दिये। कलेक्टर  सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में विधायक शांतिलाल बिलवाल, पुलिस अधीक्षक  महेशचद्र जैन, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास  शकुन्तला डामोर, एसडीएम झाबुआ  बालोदिया, एसडीएम मेघनगर रधुवंशी सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में राहत प्रकरणो में राशि स्वीकृति हेतु अनुमोदन किया गया।

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