रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को काम नहीं देने पर जिले के 188 सचिव/रोजगार सहायकों को" नोटिस" जारी

JHABUA ABHITAK


झाबुआ अभीतक 
झाबुआ -महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 18 नवम्बर 2016 की आनलाईन रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत में कार्य प्रगतिरत प्रदर्शित होने के बाद भी एक भी मजदूर कार्य पर नहीं लगाये जाने, एक भी मस्टर रोल जारी नहीं किये जाने एवं निरंतर निर्देशित किये जाने के उपरांत भी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में रूचि नहीं लिये जाने, दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाने के कारण संबंधित 188 ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक एवं सरपंच को नोटिस जारी कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 2 दिवस में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत प्रगतिरत कार्यो पर मस्टर जारी कर मजदूर नहीं लगाये गये तो म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1999 की धारा 40 के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। संबंधितों को अपना प्रतिउत्तर दिनांक 22 नवंम्बर 2016 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत में समक्ष में उपस्थित हो कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। यदि नियत 2 दिवस की समयावधि में मस्टर जारी कर मजदुरों को काम पर लगा दिया जाता है तो ऐसी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक को समक्ष में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। मजदूरों को प्रगतिरत कार्यो में काम पर नहीं लगाये जाने के कारण पेटलावद ब्लाक की 34, रामा की 35, झाबुआ की 17, राणापुर की 16, थांदला की 43 एवं मेघनगर की 43 ग्राम पंचायतो के सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक को नोटिस जारी किया गया है।

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