जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक झाबुआ एवं संबंद्ध समितियो के 103 प्रकरणो का निराकरण,17.24 लाख ब्याज किया गया माफ

JHABUA ABHITAK

अमित शर्मा
झाबुआ । म.प्र. उच्च न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीष ष्यामकांत कुलकर्णी के निर्देषानुसार,जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित झाबुआ परिसर मे षनिवार को आयोजित राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत सहकारिता खण्डपीठ में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक झाबुआ एवं बैंक से संबंद्ध सहकारी समितियो के झाबुआ जिले के 80 प्रकरणो मे  5.13 लाख ब्याज राषि मे छूट दी जाकर रू. 10.05 लाख राषि वसूल हुई, वही आलिराजपुर जिले के 23 प्रकरणो मे रू. 12.11 लाख राषि की छूट दी जाकर 13.36 लाख राषि वसूल की जाकर कुल 103 प्रकरणो का निराकरण किया गया है। 
उक्त आयोजित राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत सहकारिता खण्डपीठ झाबुआ के पीठासीन अधिकारी एवं उपायुक्त सहकारिता जी.एल.बडोले, खण्डपीठ आलिराजपुर के पीठासीन अधिकारी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर  रामविलास गुप्ता, सुलहकर्ता यषवंत भंडारी समाजसेवी एवं मनोज मेहता एडव्होकेट झाबुआ, मसूद अख्तर कुरेषी अधिवक्ता ,श्रीमती वर्षा जमरा अधिवक्ता अलिराजपुर, विजयसिंह कुर्मी वरिष्ठ महाप्रबंधक एवं सुरेष वाघे नोडल अधिकारी आलिराजपुर द्वारा संयुक्त प्रयास से कुल 103 प्रकरणो का निराकरण कराया जाकर बैंक एवं संस्थाओ के ऋणी सदस्यों को लाभांवित किया। इस अवसर पर कैलाष मुवेल अंकेक्षक बैंक के विपणन प्रभारी एच.ए.के.पाण्डेय, फिल्ड प्रभारी राजेष राठौर, अवार्ड प्रभारी जगदीष पाटीदार एवं श्री नारायण सोनी उपस्थित रहे ।

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