अमित शर्मा
झाबुआ। राज्य षासन के आदेषानुसार मध्यप्रदेष दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8 ख के प्रावधानानुसार झाबुआ जिले में जिला सलाहकार मंडल (डीपीए ) की प्रथम बैठक सोमवार को जिलाध्यक्ष यषवंत भंडारी की अध्यक्षता मे संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी आरएस बघेल ने कहा कि पिछले दिनों राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुसंषा पर इस सलाहकार मंडल का गठन किया गया है जिसकी प्रथम बैठक में सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है । आपने कहा कि इस जिले में दहेज एवं बाल विवाह की कुप्रथा बरसों से चली आरही है हमे जन सहयोग से यहां की जनता में जारूकता लाकर दहेज एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथा को दूर करना होगा । सलाहकार मंडल को बधाई देते हुए कहा कि महिला सषक्तिकरण विभाग के माध्यम से पूरे जिले में दहेज के प्रति जागरूकता लाने के उद्देष्य से कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगें जिसमें सलाहकार मंडल की अहम भूमिका होगी । नवनियुक्त जिलाध्यक्ष यषंवत भंडारी ने अपने उदबोधन मे कहा कि राज्य शासन के द्वारा इस सलाहकार मंडल का गठन हुआ है जिसका राजपत्र में 8 जुलाई 2016 को प्रकाषन हुआ है। आपने उपस्थिति सदस्यों को बताया कि सलाहकार मंडल के माध्यम से हमें दहेज जैसी कुप्रथा के प्रति सारे समाज को जागरूक करना होगा तथा दहेज से प्रताडित जा महिलाये है उन्हे आवष्यक सुझााव एवं परामर्ष देने के लिये मंडल सदैव कार्य करेगा । इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता उमंग सक्सेना एवं सकल व्यापारी संघ के अध्यक्ष नीरजसिंह राठौर ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन महिला सषक्तिकरण के अधिकारी रूपाली जैन ने किया तथा आभार विधिक प्राधिकरण जिला अघिकारी श्री सीमोन सूलिया ने व्यक्त किया।


