अमित शर्मा
झाबुआ- कलेक्टर आशीष सक्सेना जिला झाबुआ के आदेषानुसार आगामी त्यौहारो के दौरान लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जाच दल गठित किया जिसमे आर.एस.बालोदिया संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी जिला झाबुआ के निर्देषानुसार खाद्य विभाग, नापतौल विभाग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा झाबुआ चैराहा मेघनगर स्थित एम 4 (शांति पैलेश) होटल से दो घरेलु गैस सिलेण्डर व तीन गैस चुल्हे मय रेग्युलेटर अनुमानित बाजार मूल्य 3300 /रूपये की सामग्री जप्त कर मालिक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण निर्मित किये गये है।
मेसर्स नवकार रेस्टोरेंट साई चैराहा से बाट त्रुटिपूर्ण होने से, रतलाम सेव एवं भण्डार मेघनगर से सेंव के पैकेट पर मूल्य प्रदर्शित न करने, मेसर्स बिकानेर मिष्ठान भण्डार मेघनगर के यहा एक किलो बाट का सत्यापन नही होना एम-4 शांति पेलेस मेघनगर में इलेक्ट्रानिक तौल काटा प्रमाणित नही होने के कारण मालिक के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत प्रकरण निर्मित किये गये है।
घी एवं मिठाई के सेम्पल लिये गये----
मेसर्स प्रवीण कुमार सोनी स्टेशन रोड़ मेघनगर से अरिहन्त घी में मिलावट की आशंका के तहत सेम्पल लिये गये है इसके साथ एम-4 (शांति पैलेश) होटल, नवकार स्वीट्स साई, जैन स्वीट्स एवं रेस्टोरेन्ट, ,पलाश होटल एवं रेस्टोंरेंट मेघनगर, निलय नमकीन रेल्वे स्टेशन, सुरेश होटल में साफ सफाई रखने तथा खाद्य सामग्री ढंककर रखने के निर्देश दिये एवं बासी व दूषित चटनी नष्ट करवाई गई।
जाच दल में राजेन्द्र रघुवंशी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर, श्रीराम बरडे सहायक आपूर्ति अधिकारी झाबुआ, बीएस डुडवे, सहायक आपूर्ति अधिकारी थान्दला, एसएस गामड, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मेघनगर, सुरेन्द्र ठाकुर व पंकज अंचल, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी,श्री खाण्डवी, नापतौल निरीक्षक जिला झाबुआ द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है।


