बीएमओ मेघनगर एवं सिविलसर्जन झाबुआ पर "कलेक्टर" ने अर्थदण्ड लगाया

JHABUA ABHITAK

अमित शर्मा
झाबुआ -लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त समस्याओ पर समयावधि मे कार्यवाही नही करने पर कलेक्टर आशीष सक्सेना ने बीएमओ मेघनगर एवं सिविल सर्जन झाबुआ के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 4000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नगरीय निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रदायित सेवाओ के  प्रकरण मे पदाभिहीत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयसीमा मे निराकरण नही करने पर बीएमओ मेघनगर, के विरूद्व 3000, सिविल सर्जन झाबुआ के विरूद्व 1000 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

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