अमित शर्मा ( झाबुआ अभीतक)
झाबुआ:- जिविसेप्रा झाबुआ एवं प्रधान जिला न्यायाधीश माननीय श्रीमती विधि सक्सेना के संरक्षण एवं निर्देशन में साइबर अपराधों से बचाव और विधिक अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से
ग्राम पंचायत ढेकल छोटी जिला झाबुआ में दिनांक 29 जनवरी-2025 को विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी विजय पाल सिंह चौहान द्वारा की गई।
शिविर में न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी विजय पाल सिंह चौहान ने कहा कि डिजिटल युग में जहां तकनीक ने हमारे जीवन को सरल बनाया है, वहीं साइबर अपराधों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ठगी, फर्जी बैंक कॉल, सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग जैसी घटनाऐं आम होती जा रही हैं। ऐसे में ग्रामीण नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित ग्रामवासियों को साइबर फ्रॉड से बचने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताते हुए कहा कि अज्ञात व्यक्तियों को बैंक या व्यक्तिगत जानकारी न दें, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और ओटीपी या पासवर्ड किसी से साझा न करें। इसके अलावा, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने और साइबर अपराध की शिकार होने पर तुरंत पुलिस या साइबर सेल में शिकायत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। आपने सभी ग्रामीणजनों से अपील की कि वे डिजिटल लेन-देन और इंटरनेट उपयोग में सतर्कता बरतें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। शिविर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम डिप्टी चीफ अधिवक्ता रूपेश शर्मा ने डिफेंस काउंसिल की जानकारी के साथ अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवा, मनरेगा योजना, महिलाओं से संबंधित कानून तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। शिविर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम असिस्टेंट अधिवक्ता विश्वास शाह ने 15100, नालसा एप, आगामी नेशनल लोक अदालत, पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता, दापा जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। शिविर के सफल आयोजन पर जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल ने सभी ग्रामवासियों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। शिविर में ग्राम सरपंच, सचिव एवं पैरालीगल वालेंटियर्स श्री सुनील गुण्डिया उपस्थित रहें।

