अमित शर्मा
झाबुआ-मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में अब सरकार किसानो को मंडियों तक अपनी उपज लाने के लिए वाहन ट्रेक्टर ट्राली की सुविधा भी मुफ्त में मुहैया कराएगी। इसके लिए प्रति किमी परिवहन खर्च जिला स्तरीय समिति तय करेगी। इसका भुगतान परिवहनकर्ता को मंडी निधि से मंडी समिति करेगी। आदिवासी क्षेत्रो में कलेक्टर वाहन अधिकृत करेगे तो बाकी जिलों में कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र किराए पर देने वाले केन्द्र में पंजीयकृत वाहन लिए जा सकेगे। प्रदेश में 1 हजार 825 कस्टम हायरिंग सेंटर है। योजना में पंजीकृत किसान की उपज 15 किलोमीटर या उससे दूर होने पर अधिकृत वाहन से बिक्री के लिए मंडी पहुंचाई जाएगी। इसी तरह गैर आदिवासी क्षेत्रो के जिलों में कस्टम हायरिंग सेंटर के ट्रैक्टर-ट्रॉली उपलब्ध होने पर पंजीकृत किसानो की फसल मंडी तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाएगा।