अमित शर्मा
झाबुआ- अब ग्राम पंचायतों में उपलब्ध पेयजल टैंकरो का किराया ग्राम सभा में निर्धारित किया जाएगा एवं उपयोग कर्ता से किराया शुल्क वसूल कर गांव के विकास कार्यो में उपयोग किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनुराग चौधरी ने कार्यक्रम में टैंकर के उपयोग के लिए दरे निर्धारित कर किराया वसूल करने के लिए सरपंच सचिव को निर्देश दिये।दरे प्रतिदिन टैंकर मात्र निर्धारित समय के लिये दिया जायेगा, इसके पश्चात पुनः शुल्क देय होगा।
टैकर कार्य पश्चात सही सलामत पंचायत पर कर्मचारी के सुपुर्द करना होगा। टैंकर को सुरक्षित लाने ले जाने की जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की रहेगी व अनावश्यक टूट-फुट या दुर्घटना होने पर सुधार कार्य राशि वसूली योग्य रहेगी। टैंकर उपयोग राशि की रसीद प्राप्त करने के बाद ही प्रदाय किया जावेगा।सार्वजनिक कथावाचन, भण्डारा, सार्वजनिक त्यौहार इत्यादि कार्यो हेतु प्रति 6 घण्टे हेतु 75 रूपये, मृत्युभोज हेतु 40 रूपये, श्मशान/मरघट पर उपयोग 25 रूपये की दर से वसूले जायेगे।शादी, ब्याह एवं घरेलू उपयोग के कार्यो हेतु प्रति 4 घण्टे के मान से 200 रूपये, व्यवसायिक उपयोग जैसे मकान निर्माण, ईट भट्टा हेतु 400 रूपये के मान से वसूले जायेगे। इस प्रकार के प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित कर लागू किये जायेगे।