अमित शर्मा
झाबुआ सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निःशक्तजनो हेतु निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित है। निःशक्तजनों के विवाह करवाने के लिए दिव्यांगजनों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु दिव्यांगजन परिचय सम्मेलन सभी विकासखण्डों में एक साथ आयोजित किया गया। एवं जिला स्तर पर आयोजित परिचय सम्मेलन मे अब तक 70 जोडो का पंजीयन हुआ। और अधिक दिव्यांग जोडो को लाभान्वित करने के लिए जिला स्तर पर 21 मार्च 2017 को दिव्यांगजन परिचय सम्मेलन विकलांग पुर्नवास केन्द्र झाबुआ में पुनः आयोजित किया जाएगा।
इस हेतु प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने संबंधित अधिकारियो को निर्देशित किया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्रत्येक सचिव के माध्यम से 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के अविवाहित दिव्यांगजनों को सम्मेलन में बुलवायेगे, आंगनवाडी कार्यकर्ता/एन.आर.एल.एम इसमें सहयोग करेगे। दिव्यांगजन को सूचित करे कि वे सम्मेलन में समग्र आई.डी., आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण-पत्र, मार्कशीट अथवा अन्य दस्तावेज एवं 02 फूल साईज फोटो साथ लाये।
दिव्यांगजनों के सामाजिक पुनर्वास के रूप में आयोजित होने वाले इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में 18 से 40 वर्ष आयु के योग्य दिव्यांग युवक एवं युवतियां को उक्त आशय की जानकारी हेतु पर्याप्त प्रचार प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करे। अनुभूति अभियान अंर्गत पंजीबद्ध हितग्राहियों की सूची भी जनपद पंचायत में उपलब्ध है। प्रत्येक हाट बाजारों में कार्यक्रम का बैनर/फ्लेक्स भी तैयार कर लगाए जावें। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जन अभियान परिषद तथा एनआरएलएम द्वारा निर्धारित तिथि को संबंधित विकासखण्ड में विवाह योग्य दिव्यांग युवक-युवतियों को उपस्थित कराते हुए आवेदन तैयार करायेगे।
कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले जोडो को शासन के मापदण्ड अनुसार योजना का लाभ भी पात्रतानुसार दिया जावेगा, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत निःशक्त जोडो मे से एक के निःशक्त होने पर रूपये 50000/- तथा दोनो के निःशक्त होने पर रूपये 100000/- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 22 हजार की सहायता राशि, 3 हजार की घरेलू सामग्री दी जायेगी। अर्न्तजातिय विवाह योजना पति अथवा पत्नि में से कोई भी एक यदि अनुसूचित जाति का हो तो विवाह करने पर 2 लाख का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राशि रूपये 1 लाख 20 हजार, कपिलधारा कुआ अंतर्गत रूपये 1 लाख 55 हजार एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार हेतु लोन 50 हजार न्यूनतम एवं अधिकतम 2 लाख 25 हजार रूपये दिया जाएगा।