अमित शर्मा
झाबुआ- भ्रमण के दौरान अपने जनपद पंचायत के कार्य क्षैत्र से बाहर पाये जाने, बिना किसी सूचना एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर मुख्यालय छोडकर अन्यत्र प्रस्थान किये जाने, कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने के कारण सिविल सेवा नियम 1966 के तहत एक दिवस का वेतन काटने के लिए प्रभारी कलेक्टर अनुराग चौधरी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेघनगर व्ही.एस.रावत को सूचना पत्र जारी कर दो दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है।