हत्या के आरोप में आजन्म कारावास व अर्थदंड से किया दंडित

JHABUA ABHITAK

अमित शर्मा 
झाबुआ। प्रथम अपर सत्र न्यायालय झाबुआ अधिश्ठाता अष्फाक अहमद खान, अपर सत्र न्यायाधीष् द्वारा न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 96/16 में गुरूवार को निर्णय पारित करते हुए हत्या के आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजन्म कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।अभियोजन के प्रकरण अनुसार घटना दिनांक 31.03.16 को लडकी के संबंध में विवाद होने की बात को लेकर सुनिल पिता दलसिंह खराडी आयु 18 वर्श थांदला निवासी की पत्थर से पीट पीटकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मृतक के काका दिनेष को होने पर पुलिस को सूचना दी जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा जांच करने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी तोलिया पिता लालचंद्र डामोर उम्र 21 वर्श ने सुनील की हत्या की। अपराध की सम्पूर्ण विवेचना पष्चात अभियोग पत्र दिनांक 30 मई 16 को न्यायिक दंडाधिकारी थांदला के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को विष्वसनीय व प्रमाणिक मानकर आरोपी को दंडित किया गया। अभियोजन की और से प्रकरण का संचालन डाबर अपर लोक अभियोजक द्वारा किया गया। 

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