अमित शर्मा
झाबुआ। जिला पेंषनर एसोसिएषन के जिलाध्यक्ष रतनसिंह राठौर, प्रचार सचिव राजेन्द्रकुमार सोनी एवं बीएल साकी ने संयुक्त जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के निर्देषानुसार सभी पेंषनरों जिन्हे माह नवम्बर में अपने जीवित होने के प्रमाणपत्र पेंषनदायी बेंक में प्रस्तुत करना होते है, उसकी अवधि बढा कर अब 15 जनवरी 2017 तक कर दी गई है । जिनके द्वारा माह नवम्बर में अपने जीवित होने के प्रमाण पत्र बैंकों को प्रस्तुत दिये गये है उन्हे अब उक्त प्रमाणपत्र देने की आवष्यकता नही रहेगी । यदि किसी पेंषनर ने अभी तक जीवित होने का प्रमाणपत्र संबंधित बैंक मे जमा नही किया है तो वे जनवरी 2017 की निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर सकते है।


