ग्राम फतीपुरा दुर्घटना में कालीदेवी थाना में एफआईआर दर्ज खनिज विभाग द्वारा रेत के अवैध परिवहन करने पर 4,65,625 रुपए अर्थदंड अधिरोपित करने हेतु प्रकरण दर्ज आरटीओ झाबुआ ने वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने हेतु संबंधित आरटीओ को भेजा पत्र ।।

JHABUA ABHITAK
अमित शर्मा ( झाबुआ अभीतक)
झाबुआ  झाबुआ तहसील रामा के ग्राम फतीपुरा में आज 30 अगस्त 2025 सुबह समय लगभग 4.30 बजे झिरी से कल्याणपुरा मार्ग पर रेत से भरा ट्रक जिसका वाहन क्रमांक GJ 34 T 9394 अनियंत्रित होकर चौरण माता चौराहा फतीपुरा पर पश्चिम में बने देसिंह मेडा के मकान में घुसने से देसिंह पिता नुरा मेडा उम्र -30 वर्ष, ⁠रमिला पति देसिंह उम्र -32 वर्ष एवं आरोही पिता देसिंह उम्र -06 वर्ष तीनों पति- पत्नी और बालिका की मौके पर मौत हो गयी।
            उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कालीदेवी द्वारा बीएनएस की धारा 106 (1),  325 व मो. व्ही. एक्ट अधिनिम की धारा 184 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
      खनिज विभाग द्वारा बिना रॉयल्टी पास के रेत परिवहन करते हुए दुर्घटना होने से वाहन जप्त कर कालीदेवी थाने की अभिरक्षा में रखा गया। मौके पर प्राप्त जानकारी अनुसार वाहन चालक का नाम इडा डावर निवासी अलीराजपुर एवं वाहन मालिक का नाम गुलिया बामनिया निवासी अलीराजपुर होना पाया गया है। मध्यप्रदेश अवैध (खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 19 के तहत राशि 4,65,625 रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया जाने हेतु अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रेषित किया गया है।
        साथ ही उक्त घटना के सम्बन्ध में जिला परिवहन अधिकारी झाबुआ श्रीमती कृतिका मोहटा द्वारा जिला परिवहन अधिकारी छोटा उदयपुर को बताया गया कि क्रमांक GJ34T9394 जिला परिवहन कार्यालय जिला छोटा उदयपुर (गुजरात) में इदलसिंह निगवाल पिता दुकलसिंह के नाम पर पंजीकृत होना पाया गया है। वाहन द्वारा दुर्घटना कारित करने से वाहन चलने योग्य नहीं है।  वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित करते हुए परमिट एवं फिटनेस निरस्त करने की कार्यवाही के लिए जिला परिवहन अधिकारी छोटा उदयपुर को पत्र प्रेषित किया गया।
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