अमित शर्मा
झाबुआ-- सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रकरणो के निराकरण में अत्यधिक समय लगने के कारण आवेदकों को कठिनाई हो रहीं है तथा अपीलीय प्रकरण भी प्रस्तुत हो रहे है। अधिनियम के अनुरूप प्रकरणो का समय पर नियमानुसार पूर्ण निराकरण किया जाना आवश्यक है। अतः जिले में लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी का प्रशिक्षण 30 नवम्बर 2016 को आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण श्री लोकेन्द्र चैहान व्याख्याता उत्कृष्ट उ.मा.वि. झाबुआ तथा श्री हरीश कुण्डल वरिष्ठ अध्यापक उत्कृष्ट उ.मा.वि. झाबुआ द्वारा दिया जाएगा।
प्रशिक्षण 30 नवम्बर 2016 को दो पाली में आयोजित होगा। प्रथम पाली प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक एवं दूसरी पाली दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे तक रहेगी। प्रशिक्षण अकादमिक स्त्रोत केन्द्र (बुनियादी स्कूल के पास) झाबुआ में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में कार्यालयीन लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चत करने के लिए कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है।