योजनांतर्गत राशि का दुरूपयोग करने पर "रोजगार सहायक" की सेवाएं समाप्त

JHABUA ABHITAK

अमित शर्मा 
झाबुआ। ‘‘महात्मा गाॅधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना म.प्र.‘‘ के अंतर्गत ग्राम पंचायत भूतबयडा जनपद पंचायत रानापुर के ग्रामवासियों द्वारा ग्राम पंचायत में पदस्थ सरपंच/सचिव/ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध जिला स्तर पर आयोजित ‘‘जनसुनवाई कार्यक्रम‘‘ में शिकायत की गई थी कि गाॅव में कपिल धारा के कूप अपूर्ण है, एवं फर्जी तरीके से सचिव व रोजगार सहायक द्वारा राशि का आहरण किया गया है। शिकायत की जाॅच में पाया गया कि ग्राम पंचायत में ऐसे 27 कपिलधारा कूपों के कार्य है, जो या तो अपूर्ण है या जो पूर्ण भी हो गये है। उनका संबंधितों को भुगतान न कर फर्जी मजदूरों के नाम मस्टर रोल भरकर और फर्जी तरीके से वेण्डर बनाकर सभी कार्यो की राशि का गबन कर लिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005‘‘ के दिशा निर्देशो में निहत प्रावधानो के अनुसार योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो के मस्टर रोल भरना एवं वेण्डर तैयार करने में ग्राम रोजगार सहायक की भूमिका होती है। रोजगार सहायक डामोर द्वारा पद का दुरूपयोग कर फर्जी मस्टर रोल एवं वेण्डर तैयार कर योजनांतर्गत राशि का दुरूपयोग करने के कृत्य का दोषी मानते हुए कलेक्टर  आशीष सक्सेना ने वीरेन्द्र डामोर, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत भूतबयडा जनपद पंचायत रानापुर की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है।

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