अमित शर्मा
झाबुआ-पुलिस अधीक्षक झाबुआ महेश चंद जैन में कल्याणपुरा थाने के ढेबर बड़ी के तड़वी फलिया में खाटला चौपाल लगाई । इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे जिनमें अत्यधिक संख्या महिलाओं की थी । पुलिस अधीक्षक मुख्यतः उदाहरणों के साथ शिक्षा के अभाव में आने वाली दिक्कतों के उदाहरणों के साथ विश्लेषण किया । साथ ही उन्हेंने बालिका शिक्षा और 18 वर्ष से कम आयु में विवाह न करने यह कहते हुए समझाइश दी कि इससे न सिर्फ बेटी पढ़ पाती है, बल्कि कम उम्र में मां भी बन जाती है, जिससे उसके बच्चे भी कमजोर होते हैं, इसलिए हमें ‘‘कम से कम 18 वर्ष की उम्र तक, पढ़ना और पढ़ाना है । जीवन सुखद बनाना है, जीवन सुखद बनाना है’’ के नारे को अमल में लाना है और बालिकाओं का भविष्य उज्जवल बनाना है।
उन्होंने दहेज के माममले में जब अपनी बात रखी, तो उपस्थित ग्रामीणों में तालिया बजाकर उनका स्वागत किया । पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से दहेज दापा न लेने का भी आह्वान किया । बताया कि आज तक जिसने भी दहेज या दापा लिया है, क्या उन रूपयों का सदुपयोग कर पाया है 9़ किसी ने घर बनाया 9़ गाड़ी लाया 9़ नहीं । वह पैसा सिर्फ शराब पीने में खर्च कर दिया जाता है । और बालिका को शादी के पश्चात् उस कर्ज का चुकाने के लिए गुजरात में मजदूरी के लिए जाना पड़ता है । इस प्रकार अपना पूरा जीवन मजदूरी करने और कर्ज चुकाने व्यतीत कर देता है और आपने बच्चों का भी भविष्य अंधकार में धकेल देता है । इसलिए हमें दहेत दापा नहीं लेना है । पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि यदि आपके गांव में या आस पास का कोई व्यक्ति यह कहे कि वह आपके पैसे को जल्दी, कम समय में दोगुना या तीगुना कर सकता या करवा सकता है तो ऐसे लोगों के प्रलोभन में न आएं और तत्काल पुलिस को सूचना दें ।
यदि कोई व्यक्ति/कम्पनी, आपका पैसा कम समय में दो गुना/तीन गुना करने का लालच दे रहे हैं तो ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें, ऐसे व्यक्ति/कम्पनी आपका पैसा लेकर भाग जाएगीबताया गया कि गांव या शहर में यदि आपके मोबाइल पर कोई आपके आपके बैंक खाते या ए.टी.एम. के कोड के संबंध में जानकारी मांगने अनजान व्यक्ति को जानकारी न दें । ऐसा अनजान व्यक्ति आपके ए.टी.एम. से या बैंक खाते से पैसा निकाल सकता है । किसी भी व्यक्ति के पूछने/मांगने पर,
अपना ए.टी.एम.पिन या बैंक खाते की जानकारी न बताएं। ऐसे व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी कर,
आपके पैसे निकाल लेंगे ।ग्रामीणों को यह भी बताया किया कि आप गाय व बैल का वध न करें यह दंडनीय अनराध है । ग्रामीणा लोगों को जानकारी न होन से जानकारी के अभाव में अपराध घटित हो जाता है । अतः बताया गया कि - गाय/बैल का वध करने या मांस रखने या मांस खाने पर 07 वर्ष की कड़ी सजा होगी । अंत में पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित ग्रामीणजनों को शराब न पीने का आह्वान किया जाकर शपथ दिलवाई गई । शपथ में कम से कम 18 वर्ष की उम्र तक पढ़ता पढ़ाना है। जीवन सुखद बनाना है, जीवन सुखद बनाना है । कॉलेज तक बेटियों को पढ़ाना है । शराब पीकर वाहन न चलाएं तथा किसी अन्य को शराब पीकर वाहन न चलाने दें।