"राशि" आहरित कर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर 4 ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिवों के विरूद्ध वारंट जारी

JHABUA ABHITAK

अमित शर्मा 
झाबुआ- अनुभाग मेघनगर के ग्राम पंचायतो में स्वीकृत निर्माण कार्यो के विरूद्ध आहरित राशि अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना के निर्देशानुसार एसडीएम मेघनगर ने चार ग्राम पंचायतों के संबंधित सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92(1) के तहत वसूली योग्य राशि जमा नहीं करने पर सिविल जेल के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर ग्राम पंचायत पिपलोदाबडा के पूर्व सरपंच श्रीमती शान्तिबाई-रायसिंह एवं पूर्व सचिव श्री रतनसिंह सेहलोद ग्राम पंचायत खालखण्डवी के पूर्व सरपंच श्रीमती वन्दना बाहदुर एवं सचिव श्री रतनसिंह परमार, ग्राम पंचायत हात्यादेहली के पूर्व सचिव श्री नवलसिंह परमार, ग्राम पंचायत गुजरपाडा के पूर्व सचिव अमरसिंह खदेडा को म0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 में निहित प्रावधानों के तहत सिविल जेल हेतु गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया है।

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